HC ने हाॅर्स ट्रेडिंग मामले में निलंबित एडीजी के खिलाफ कार्रवाई पर 11 अगस्त तक लगायी रोक
HC ने हॉर्स ट्रेडिंग मामले में निलंबित एडीजी के खिलाफ कार्रवाई पर 11 अगस्त तक रोक लगायी


18 Jun 2021 |  165



रांची। झारखंड उच्च न्यायालय ने राज्यसभा चुनाव 2016 में हॉर्स ट्रेडिंग मामले में निलंबित एडीजी अनुराग गुप्ता के खिलाफ कार्रवाई पर 11 अगस्त तक रोक लगा दी है।लेकिन हाई कोर्ट ने पीसी एक्ट जोड़े जाने के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजय कुमार द्विवेदी की अदालत में शुक्रवार को अनुराग गुप्ता द्वारा दायर याचिका पर वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई हुई। अदालत ने राज्यसभा चुनाव में अनुराग गुप्ता के खिलाफ चल रही जांच पर रोक से भी इनकार कर दिया है और राज्य सरकार को काउंटर एफिडेविट दायर करने का निर्देश दिया है। एडीजी अनुराग गुप्ता ने हाईकोर्ट में आवेदन देकर उनके खिलाफ पीसी एक्ट जोड़े जाने को चुनौती दी है। सुनवाई के दौरान उनके अधिवक्ता ने अदालत को बताया कि इस मामले में सीआरपीसी के प्रावधानों का उल्लंघन किया गया है। उनके खिलाफ पीसी एक्ट का कोई मामला नहीं बनता है। इसलिए लोअर कोर्ट में पीसी एक्ट लगाने की प्रक्रिया पर रोक लगायी जाए। दूसरी तरफ राज्य सरकार की ओर से इसका विरोध करते हुए कहा कि जांच में इनके खिलाफ पर्याप्त सबूत मिले हैं। इसके आधार पर ही अनुसंधानकर्ता ने अदालत में पीसी एक्ट लगाने का अनुरोध किया है। इसके बाद मजिस्ट्रेट कोर्ट ने इस मामले को निगरानी कोर्ट में भेज दिया है।


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