SC ने योगी सरकार को गवाहों को सुरक्षा देने का दिया निर्देश,अगली सुनवाई आठ नवम्बर को
SC ने योगी सरकार को गवाहों को सुरक्षा देने का दिया निर्देश,अगली सुनवाई आठ नवंबर को


26 Oct 2021 |  288





नई दिल्ली।उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले के तिकुनिया में हुए हिंसात्मक बवाल की सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को सुनवाई की।इस बीच उत्तर प्रदेश सरकार के वकील हरीश साल्वे ने जवाब दायर करते हुए बताया कि हिंसा में मारे गए ड्राइवर और पत्रकार की मौत से संबंधित सबूतों को जुटाना काफी मुश्किल है,तो वहीं सुप्रीम कोर्ट ने प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार को आदेश दिया है कि वो लखीमपुर खीरी हिंसात्मक बवाल के गवाहों की सुरक्षा के लिए पुख्ता इंतज़ाम करे।इस मामले की अगली सुनवाई 8 नवंबर को होगी।

मंगलवार का दिन लखीमपुर खीरी जिले के तिकुनिया में तीन अक्टूबर को हुए हिंसात्मक बवाल के सुनवाई का था।इस बीच कोर्ट ने यूपी सरकार को निर्देश भी दिया कि वो हिंसा में मारे गए आठ लोगों के मामले में गवाहों की सेक्शन 164 में बयान दर्ज कराए।कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है यदि गवाहों का बयान दर्ज करने में मजिस्ट्रेट की उपलब्धता में समस्या आती है तो उस जिले के न्यायाधीश व्यवस्था करेंगे।

कोर्ट ने सरकारी वकील हरीश साल्वे से कहा है आश्चर्य की बात है कि इतनी बड़ी हिंसा के हजारों गवाह होने के बाद भी राज्य सरकार को मात्र 23 गवाह मिले हैं।राज्य सरकार को हिंसा के संबंधित गवाहों की सुरक्षा के लिए उचित व्यवस्था करनी होगी।

कोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि हिंसा के दौरान एक पत्रकार की मॉब लिंचिंग के मामले में राज्य को अलग से जवाब दाखिल करना चाहिए।

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