निठारी कांड में सुरेंद्र कोली को मौत की सजा, मनिंदर पंढेर को7 साल की कैद
निठारी कांड में सुरेंद्र कोली को मौत की सजा, मनिंदर पंढेर को 7 साल की कैद


19 May 2022 |  88



रिपोर्ट-शुभम कुमार

नोएडा।देश में हड़कंप मचाने वाले निठारी कांड में सीबीआई की विशेष अदालत ने गुरुवार को कोनिठारी कांड के दोनों दोषियों की सजा का ऐलान कर दिया है।अधिवक्ता देवराज सिंह ने बताया कि सीबीआई की विशेष अदालत ने सुरेंद्र कोली को आईपीसी 364 के तहत आजीवन कारावास और आईपीसी 302 के तहत मौत की सजा सुनाई है। वहीं, मनिंदर सिंह पंढेर को अनैतिक व्यापार (रोकथाम) अधिनियम की धारा 5 के तहत 7 साल कैद की सजा सुनाई है।

आपको बता दें कि सुरेंद्र कोली को ये 14वीं बार फांसी की सजा सुनाई गई है। इससे पहले कोली को 13 मामलों में फांसी की सजा हो चुकी है।आज भी उसे सीबीआई अदालत ने फांसी की सजा सुनाई है।निठारी कांड का ये 14वां केस था, जिसमें गाजियाबाद की सीबीआई अदालत ने गुरुवार को फैसला सुनाया है। अदालत ने मोनिका (बदला हुआ नाम) की रेप के बाद हत्या में सुरेंद्र कोली आईपीसी 364 के तहत उम्रकैद और आईपीसी 302 के तहत मौत की सजा सुनाई है। वहीं, हृयूमन ट्रैफिकिंग में मोनिंदर सिंह पंढेर को सात साल कैद की सजा सुनाई है।अब तक कुल 14 मुकदमों में सजा सुनाई जा चुकी है, जिसमें सुरेंद्र कोली को 12 और पंढेर को 2 मुकदमों में फांसी की सजा मुकर्रर हुई है।

नौकरी की तलाश में पंढेर की कोठी पर पहुंची थी युवती

उत्तराखंड के ऊधमसिंह नगर की रहने वाली युवती अपने परिवार के साथ साल 2005 में नोएडा आ गई थी। यहां युवती अपने लिए नौकरी की तलाश कर रही थी। 7 मई 2006 को वह नौकरी के लिए मनिंदर सिंह पंढेर की कोठी पर पहुंची, लेकिन वापस घर नहीं पहुंची। युवती के पिता ने 8 मई 2006 को नोएडा के थाना सेक्टर-20 में उसकी गुमशुदगी दर्ज कराई। अदालत के आदेश पर यह मुकदमा अपहरण की धाराओं में बदला गया। इस मामले में मनिंदर सिंह पंढेर और सुरेंद्र कोली को आरोपी बनाया गया था।

इस मामले में जांच कर रही नोएडा पुलिस ने दोनों आरोपियों की निशानदेही पर युवती का कंकाल गांव निठारी स्थित डी-5 कोठी के नाले से बरामद किया था। साल 2007 से इस मुकदमे की सुनवाई गाजियाबाद की सीबीआई कोर्ट में चल रही थी।

कुल मामले - 19

तीन में साक्ष्य न मिलने से क्लोजर रिपोर्ट
कुल मामलों में फैसला आया - 16
सुरेंद्र कोली - 13 में सजा-ए-मौत, तीन में बरी
मोनिंदर पंढेर - दो मामले में फांसी, चार में बरी, एक में सात साल कारावास

कब-कब हुई है सुरेंद्र कोली एवं मोनिंदर पंढेर को सजा-ए-मौत


1. 13 फरवरी 2009 - सुरेंद्र कोली एवं मोनिंदर पंढेर सजा-ए-मौत। हाईकोर्ट से पंढेर बरी
2. 12 मई 2010 - सुरेंद्र कोली -सजा-ए-मौत
3. 28 अक्टूबर 2010 - सुरेंद्र कोली - सजा-ए-मौत
4. 22 दिसंबर 2010 -सुरेंद्र कोली - सजा-ए-मौत
5. 24 दिसंबर 12 - सुरेंद्र कोली - सजा-ए-मौत
6. 7 अक्तूबर 2016 - सुरेंद्र कोली - सजा-ए-मौत
7. 16 दिसंबर 2016 -सुरेंद्र कोली -सजा-ए-मौत
8. 24 जुलाई 2017 कोली कोसजा-ए-मौत, पंढेर बरी
9. 8 दिसंबर 2017- दोनों को सजा-ए-मौत
10. 2 मार्च 2019 - कोली को सजा-ए-मौत- पंढेर बरी
11. 6 अप्रैल 2019 - कोली को सजा-ए-मौत - पंधेर बरी
12 16 जनवरी 2021- सुरेंद्र कोली - फांसी
13. 26 मार्च 2021 -सुरेंद कोली बरी
14. सात जनवरी 2022 सुरेंद्र कोली बरी
15. 22 जनवरी 2022 सुरेंद्र कोली बरी
16. 19 मई को सुरेंद्र कोली को सजा-ए-मौत और मोनिंदर पंढेर को देह व्यापार में सात साल की सजा

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