मुख्तार अंसारी पर एक और चोट, कुर्क होगी पत्नी की 3 करोड़ 76 लाख की संपत्ति,डीएम ने दिया आदेश
मुख्तार अंसारी पर एक और चोट, कुर्क होगी पत्नी की 3 करोड़ 76 लाख की संपत्ति,डीएम ने दिया आदेश

22 Jun 2022 |  88



धनंजय सिंह स्वराज सवेरा एडिटर इन चीफ यूपी

लखनऊ।बांदा जेल में बंद पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं,बल्कि बढ़ती ही जा रही है।योगी सरकार के एंटी माफिया अभियान के तहत मुख्तार की पत्नी आफसा अंसारी के नाम पर दर्ज लगभग तीन करोड़ 76 लाख की संपत्ति कुर्क होगी।मऊ डीएम अरुण कुमार ने गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए यह आदेश दिया है।योगी सरकार लगातार प्रदेश के माफियाओं के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं।माफियाओं पर शिकंजा कसने के साथ लगातार ताबड़तोड़ कार्रवाई हो रही है।

दक्षिण टोला में भी विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज

आईएस 191 गैंग के लीडर मुख्तार अंसारी की पत्नी आफसा अंसारी निवासी दर्जी टोला वार्ड नंबर 9‌ यूसुफपुर थाना मोहम्मदाबाद जिला गाजीपुर ने अवैध रूप से अर्जित धन से अपने नाम से आराजी संख्या 70 में 235 एयर रकबा जमीन खरीदी है।जमीन मौजा शेखपुर परगना और तहसील सदर जिला गाजीपुर में स्थित है।इस जमीन का बाजार मूल्य लगभग तीन करोड़ 76 लाख रुपए है।आफसा अंसारी के खिलाफ गाजीपुर जिले के कई थानों के अलावा मऊ जिले में थाना सरायलखसी और थाना दक्षिण टोला में भी विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज है।



प्रॉपर्टी की कीमत करीब पौने चार करोड़ रुपए

बुधवार को मऊ जिलाधिकारी अरुण कुमार ने बताया कि गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत अवैध तरीके से अर्जित किए गए धन से निर्मित चल एवं अचल संपत्तियों के खिलाफ अभियान चलाकर कार्रवाई की जा रही है।जनपद में ऐसे सभी लोगों का चिन्हीकरण किया जा रहा है जो अवैध कार्यो में लिप्त हैं। एवं जिनके ख‍िलाफ गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत कार्यवाही करने के पर्याप्त आधार मौजूद हैं।

पुलिस अधीक्षक सुशील घुले ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि जिलाधिकारी के कोर्ट से पुलिस के पैरवी पर 14/1के तरह कुर्क करने का आदेश हुआ है।दक्षिण टोला थाना क्षेत्र में गैंगेस्टर एक्ट के मामले में मुख्तार अंसारी की पत्नी आफशा अंसारी पर गैंगेस्टर एक्ट के तहत उनकी संपत्ति को कुर्क करने का आदेश आज प्राप्त हुआ है।

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