कथित भड़काऊ भाषण मामले पर दिल्ली के कानून मंत्री कपिल शर्मा को हाईकोर्ट से नहीं मिली राहत,जाने क्या है मामला
कथित भड़काऊ भाषण मामले पर दिल्ली के कानून मंत्री कपिल शर्मा को हाईकोर्ट से नहीं मिली राहत,जाने क्या है मामला

18 Mar 2025 |  40





नई दिल्ली।राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 2020 के विधानसभा चुनाव में आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने के मामले में दिल्ली के मौजूदा कानून मंत्री कपिल मिश्रा को फिलहाल दिल्ली हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली है।हाईकोर्ट ने निचली अदालत में चल रही सुनवाई पर रोक लगाने से फिलहाल इनकार किया है।हाईकोर्ट में जस्टिस रविन्द्र डूडेजा की एकल पीठ ने मंगलवार को सुनवाई करते हुए कहा कि ट्रायल कोर्ट मामले में सुनवाई जारी रखेगा।निचली अदालत में जारी कार्यवाही पर फिलहाल कोई रोक नहीं रहेगी।

19 मई को होगी सुनवाई होगी

दिल्ली हाईकोर्ट ने कानून मंत्री कपिल मिश्रा की याचिका पर नोटिस जारी किया।हाईकोर्ट ने कहा कि कोर्ट फिलहाल चल रही सुनवाई पर रोक लगाने के पक्ष में नहीं है।सेशन कोर्ट द्वारा की गई टिप्पणी का निचली अदालत की कार्यवाही पर कोई असर नहीं होगा।मामले की अगली सुनवाई 19 मई को होगी।

कपिल मिश्रा के वकील ने की थी सुनवाई पर रोक लगाने की मांग

कपिल मिश्रा के वकील महेश जेठमलानी ने निचली अदालत में चल रही सुनवाई पर रोक लगाने की मांग की थी।वकील ने कहा कि सीआरपीसी के प्रावधानों और प्रक्रिया का पालन किये बिना एफ़आईआर दर्ज की गई थी,ट्वीट किसी की भावना को आहत करने के लिए जानबूझकर नहीं किया गया था,ट्वीट में किसी भी धर्म या धार्मिक समुदाय का जिक्र नहीं था, ट्वीट में सीएजी प्रदर्शन को लेकर भी कोई टिप्पणी नहीं की गई थी।

बता दें कि निचली अदालत ने कपिल मिश्रा के खिलाफ ट्रायल कोर्ट में चल रही कार्यवाही रद्द करने करने से इनकार कर दिया था। 2020 के विधानसभा चुनावों से पहले की गई भड़काऊ टिप्पणियों को आधार बनाकर कपिल मिश्रा के खिलाफ आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन का मामला दर्ज कराया गया है।

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