गाजियाबाद।केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) कोर्ट ने शुक्रवार को सहारनपुर से कांग्रेसी सांसद इमरान मसूद के खिलाफ चौधी बार गैर जमानती वारंट जारी किया है।इमरान मसूद पर अपने सहयोगी के साथ मिलकर नगर पालिका परिषद सहारनपुर के खाते से गैरकानूनी तरीके से लाखों रुपये निकालने का आरोप है।शुक्रवार को इमरान मसूद के सहयोगी रहे जुल्फिकार अली ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया।
इस मामले में शुक्रवार को सीबीआई/ईडी कोर्ट में सुनवाई हुई। सांसद इमरान मसूद कोर्ट में हाजिर नहीं हुए।इमरान मसूद कोर्ट में पेशी पर नहीं आ रहे हैं। कोर्ट ने तीन बार इमरान मसूद खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर चुकी है। 11 जुलाई को भी कोर्ट में हाजिर न होने पर गैर जमानती वारंट जारी करते हुए गाजियाबाद पुलिस कमिश्नर को इमरान मसूद को वारंट तामिल करके आदेश दिए।शुक्रवार को फिर से सुनवाई के दौरान इमरान मसूद गैर हाजिर रहे। कोर्ट ने उनके खिलाफ चौथी बार गैर जमानती वारंट जारी किए। साथ ही उस सिपाही को भी तलब किया जो इमरान मसूद के आफिस पर अदालत का आदेश तामील कराकर आया था।
कोर्ट ने सिपाही से भी जबाव तलब किया कि उसने इमरान मसूद को गिरफ्तार क्यों नहीं किया। दूसरी ओर इस आरोप में इमरान मसूद के सहयोगी जुल्फिकार अली ने शुक्रवार को कोर्ट में सरेंडर कर दिया। कोर्ट ने जुल्फिकार अली को 50 हजार रुपए का पर्सनल बांड दाखिल करने के आदेश दिए। कोर्ट ने मामले में अगली सुनवाई के लिए 25 जुलाई की तिथि तय की है।
बता दें कि इमरान मसूद साल 2007 में सहारनपुर नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष थे। इमरान मसूद पर आरोप है कि उन्होंने अपने सहयोगी के साथ मिलकर गैरकानूनी तरीके से नगर पालिका परिषद के खाते से करीब 40 लाख निकाल लिए थे। नगर पालिका परिषद के अधिशासी अधिकारी यशवंत सिंह ने इमरान मसूद के खिलाफ 6 नवंबर 2007 को मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल कर दिया था। कुछ दिन बाद ईडी ने मसूद के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा दर्ज किया था।