मुरादाबाद।जम्मू-कश्मीर के पूंछ से यूपी एटीएस के हत्थे चढ़े हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकी उल्फत हुसैन उर्फ मोहम्मद सैफुल को मंगलवार को 10 साल कैद की सजा सुना दी गई।उल्फत हुसैन को आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होने के मामले में दोषी करार देते हुए मुरादाबाद की अदालत ने सजा सुनाई है।अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश छाया शर्मा ने उल्फत हुसैन पर 48,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया।हुसैन पर बड़ा आरोप यह था कि वह मुरादाबाद के धार्मिक स्थलों पर बड़ी आतंकी वारदात की साजिश को अंजाम देने वाला था।
जम्मू-कश्मीर के पुंछ जिले का रहने वाला उल्फत हुसैन 2002 से आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त था। 2008 में जमानत मिलने के बाद हुसैन फरार हो गया और सालों तक कानून से बचता रहा।मुरादाबाद की अदालत ने हुसैन खिलाफ 2015 और 2025 में स्थायी वारंट जारी किए।हुसैन पर 25,000 रुपये का इनाम घोषित किया गया था।आठ मार्च 2025 को यूपी एटीएस और कटघर पुलिस के संयुक्त अभियान में हुसैन को जम्मू-कश्मीर के पुंछ से गिरफ्तार किया गया और बाद में उसे मुरादाबाद जेल में स्थानांतरित कर दिया गया।
कटघर पुलिस ने 9 जुलाई 2002 को उल्फत हुसैन सहित चार आतंकियों को गिरफ्तार किया था। गिरफ्तार आतंकियों की निशानदेही पर भारी मात्रा में हथियार और विस्फोटक सामग्री बरामद की हुई थी,जिसमें एक AK-47, एक AK-56, दो 30 बोर पिस्टल, 12 हैंड ग्रेनेड, 29 किलो विस्फोटक पदार्थ, 50 डेटोनेटर, 39 टाइमर, 8 मैगजीन और 560 जिंदा कारतूस शामिल थे।पुलिस के मुताबिक ये आतंकी मुरादाबाद के धार्मिक स्थलों और भीड़भाड़ वाले इलाकों में बड़ी आतंकी वारदात को अंजाम देने की साजिश रच रहे थे।
2008 में जमानत मिलने के बाद उल्फत हुसैन फरार हो गया था। हुसैन के खिलाफ 2015 और 2025 में मुरादाबाद कोर्ट ने स्थायी वारंट जारी किया था।एसएसपी ने हुसैन की गिरफ्तारी के लिए 25,000 रुपये का इनाम घोषित किया था। 8 मार्च 2025 को यूपी एटीएस और कटघर पुलिस की संयुक्त टीम ने जम्मू-कश्मीर के पुंछ जिले से उल्फत हुसैन को गिरफ्तार कर जेल भेजा था।