स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की बढ़ी मुश्किलें,यौन शोषण मामले में कोर्ट ने दिया एफआईआर दर्ज करने का आदेश
स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की बढ़ी मुश्किलें,यौन शोषण मामले में कोर्ट ने दिया एफआईआर दर्ज करने का आदेश

21 Feb 2026 |   26



 

प्रयागराज।ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। यौन शोषण के आरोपों में एडीजे रेप एंड पॉक्सो स्पेशल कोर्ट ने अविमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है।एडीजे पॉक्सो एक्ट विनोद कुमार चौरसिया ने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद और उनके शिष्य स्वामी मुकुंदानंद गिरी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने पुलिस को एफआईआर दर्ज कर मामले की विवेचना का आदेश दिया है।कोर्ट के आदेश के बाद अब झूंसी थाने में एफआईआर दर्ज की जाएगी।

आशुतोष ब्रह्मचारी महाराज ने दाखिल की थी अर्जी

दरअसल, शाकुंभरी पीठाधीश्वर आशुतोष ब्रह्मचारी महाराज ने 173 (4) के तहत अर्जी दाखिल की थी। आशुतोष ने एफआईआर दर्ज कर सख्त कार्रवाई किए जाने की मांग की थी। 13 फरवरी को आरोप लगाने वाले दोनों नाबालिगों का अदालत में वीडियोग्राफी के साथ बयान भी दर्ज किया गया था। वहीं कोर्ट ने पुलिस की रिपोर्ट को भी संज्ञान में लिया था। बयान दर्ज करने और पुलिस रिपोर्ट का संज्ञान लेने के बाद कोर्ट ने जजमेंट रिजर्व कर लिया था।

कोर्ट को सीडी सौंपने का भी दावा

बता दें अर्जी दाखिल करने वाले आशुतोष ब्रह्मचारी श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति निर्माण ट्रस्ट व शाकुंभरी पीठाधीश्वर हैं। आशुतोष ने झूंसी थाना पुलिस द्वारा मुकदमा न दर्ज करने पर 28 जनवरी को 173 (4) के तहत एफआईआर रजिस्टर करने के लिए अर्जी दाखिल की थी।आशुतोष ने आरोप लगाया है कि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के आश्रम में नाबालिग बच्चों के साथ यौन शोषण होता है। उन्होंने दावा किया है इसकी सीडी भी उन्होंने अदालत को सौंपी है। 

आशुतोष ब्रह्मचारी ने जताई संतुष्टि

कोर्ट के आदेश के बाद आशुतोष ब्रह्मचारी ने कहा कि उन्हें न्याय मिला है। आशुतोष ने घोषणा की कि वह प्रयागराज से विद्या मठ वाराणसी तक पैदल सनातन यात्रा निकालेंगे और लोगों के सामने सच्चाई लाएंगे। आशुतोष का आरोप है कि विद्या मठ में ही नाबालिग बच्चों के साथ शोषण होता था।

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