नोएडा और ग्रेटर नोएडा में धारा 144 लागू, मोटो जीपी रेस और गणेश पूजा के कारण बढ़ी सख्ती
नोएडा और ग्रेटर नोएडा में धारा 144 लागू, मोटो जीपी रेस और गणेश पूजा के कारण बढ़ी सख्ती




गौतमबुद्ध नगर।गणेश पूजा और मोटो जीपी रेस को देखते हुए नोएडा और ग्रेटर नोएडा में धारा 144 लागू की गई है। धारा 144 लागू होने पर एक साथ 5 लोगों के इकट्ठा होने, सार्वजनिक स्थानों पर बैठने, राजनीतिक रैली, धार्मिक रैली निकालने पर प्रतिबंध रहेगा।अब नोएडा और ग्रेटर नोएडा में किसी तरह के सार्वजनिक कार्यक्रम की अनुमति नहीं रहेगी।
बता दें कि इससे पहले 6 से 15 सितंबर तक नोएडा में धारा 144 लागू की गई थी।

बता दें कि 21 से 25 सितंबर के बीच एक्सपो मार्ट में इंटरनेशनल ट्रेड का आयोजन किया जाएगा। 22 से 24 सितंबर तक ग्रेटर नोएडा के बुद्धा इंटरनेशनल सर्किट में मोटो जीपी रेस का आयोजन किया जाएगा। इन सभी आयोजनों और त्योहारों के अलावा गौतमबुद्ध नगर में कई प्रतियोगी परीक्षाओं का भी आयोजन किया जाएगा।साथ ही ऐसी खबरें भी आ रही हैं कि किसान संगठनों द्वारा विरोध प्रदर्शन निकाला जाएगा। ऐसे में इन सब कार्यक्रमों और त्योहारों को देखते हुए नोएडा और ग्रेटर नोएडा में धारा 144 लागू की गई है।

नोएडा-ग्रेटर नोएडा में लागू होंगे ये प्रतिबंध

एक साथ 5 लोगों के एकत्र होने पर रोक।

बिना प्रशासन की अनुमति कोई भी रैली, मार्च, धार्मिक जुटान नहीं किया जा सकेगा।

किसी भी सार्वजनिक स्थल पर समूह में एकत्र होने पर रोक।

सरकारी दफ्तरों के एक किमी के क्षेत्र में ड्रोन उड़ाने पर पूरी तरह से प्रतिबंध।

पुलिस की अनुमित के बाद ही ड्रोन उड़ाया जा सकेगा।

दिल्ली से नोएडा में सामान लेकर आने वाले किसी भी वाहन को 21 से 25 सितंबर के बीच सुबह 6 बजे के बाद प्रवेश नहीं दिया जाएगा।

डीएनडी, न्यू अशोक नगर, झुंडपुरा बॉर्डर, कालिंदी कुंज इत्यादि सीमाओं से किसी भी बाहरी वाहनों के आने पर रोक रहेगी।

इस दौरान ग्रेटर नोएडा और नोएडा एक्सप्रेस-वे पर ऑटो और भारी वाहनों के संचालन की अनुमति नहीं होगी।

पाबंदियों के ये नियम आवश्यक सामग्री, जैसे दूध, फल, दवाइयां लाने और ले जाने वाले वाहनों पर लागू नहीं होंगे।


18 Sep 2023 |   34

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