रामपुर।समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खां की मुश्किलें कम होती नजर नहीं आ रही है।सीतापुर जेल से रिहा होने के लगभग एक महीने बाद आजम पर फिर कानूनी शिकंजा कस गया है।रामपुर पब्लिक स्कूल की मान्यता लेने में फर्जीवाड़ा करने पर एमपी-एमएलए कोर्ट में बुधवार को आजम पर आरोप तय हुए।इस मामले में आजम की पत्नी डाॅ. तजीन फात्मा और बीएसए कार्यालय के बाबू के तौफीक अहमद खिलाफ भी आरोप तय किए गए हैं।बता दें कि इससे पहले आजम खां पत्नी के साथ कोर्ट में पेश हुए,जहां उन्होंने कई मामलों में अपनी हाजिरी लगाई।इन मामलों में अलग-अलग तारीखों पर सुनवाई होनी होगी।
आजम खां के खिलाफ शहर कोतवाली में साल 2019 में दर्ज फर्जी तरीके से रामपुर पब्लिक स्कूल की मान्यता लेने के संबंध में दर्ज मामले में एमपीए-एमएलए मजिस्ट्रेट कोर्ट में सुनवाई चल रही है।बुधवार को कोर्ट में इस मामले में सुनवाई हुई।इसके लिए आजम खां,पत्नी तजीन फात्मा और बीएसए कार्यालय के बाबू तौफीक अहमद कोर्ट में पेश हुए। कोर्ट में उनके खिलाफ इस मामले में आरोप तय कर दिए गए। कोर्ट में उनके खिलाफ धारा 420,467, 471 और 120 बी के तहत आरोप तय किए गए हैं। अब इस मामले की सुनवाई दस नंवबर को होगी।
आजम खां ने यतीमखाना बस्ती मामले समेत कई मामलों में कोर्ट में हाजिरी लगाई। यतीमखाना बस्ती मामले में आजम कोर्ट में हाजिर हुए। इस दौरान बचाव पक्ष की ओर से गवाह पेश किया गया। इस मामले की सुनवाई सात नंवबर को होगी। वहीं दूसरी ओर फांसीघर की जमीन कब्जाने, जौहर यूनिवर्सिटी के गेट के मामले में भी सपा नेता पेश हुए।इन मामलों में अलग-अलग तारीख लगाई गई है।