शाहरुख खान के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट गए समीर वानखेड़े को लगा झटका,जानें कोर्ट ने क्या कहा 
शाहरुख खान के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट गए समीर वानखेड़े को लगा झटका,जानें कोर्ट ने क्या कहा 

30 Jan 2026 |   39



 

नई दिल्ली।दिल्ली हाईकोर्ट ने आखिरकार आईआरएस अधिकारी समीर वानखेड़े को झटका दे दिया है।फिल्म अभिनेता शाहरुख खान के प्रोडक्शन हाउस रेड चिलीज एंटरटेनमेंट और ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स के खिलाफ दायर वानखेड़े की याचिका पर हाईकोर्ट ने सुनवाई से इनकार कर दिया।कोर्ट ने कहा कि यह मामला उसकी अधिकारिता में नहीं आता है।

असल में दिल्ली हाईकोर्ट की सिंगल बेंच में जस्टिस पुरुषेंद्र कौरव ने आदेश दिया कि इस केस को उस अदालत में भेजा जाए,जो इस तरह के मामलों की सुनवाई करने की सही अधिकारिता रखती हो।कोर्ट ने क्लियर किया कि याचिका को वापस लेकर उचित कोर्ट में दोबारा दाखिल किया जाना चाहिए।

समीर वानखेड़े ने अपनी याचिका में आरोप लगाया था कि वेब सीरीज द बैड्स ऑफ बॉलीवुड में उनके खिलाफ जानबूझकर गलत और अपमानजनक कंटेंट दिखाया गया है। वानखेड़े का कहना था कि इस सीरीज से उनकी व्यक्तिगत प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा है और इसका असर उनके परिवार पर भी पड़ा है।इसके साथ ही वानखेड़े ने आरोप लगाया कि सीरीज में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की छवि को भी नकारात्मक तरीके से पेश किया गया है।

समीर वानखेड़े ने अदालत से स्थायी रोक लगाने के आदेश और मुआवजे की मांग की थी।इस मामले में वानखेड़े ने रेड चिलीज एंटरटेनमेंट,नेटफ्लिक्स के अलावा ट्विटर,गूगल, फेसबुक और अन्य संबंधित पक्षों को भी प्रतिवादी बनाया था। याचिका में वानखेड़े ने सीरीज के एक सीन का हवाला दिया, जिसमें एक किरदार सत्यमेव जयते कहने के तुरंत बाद अश्लील इशारा करता है।वानखेड़े के अनुसार यह न केवल उनके लिए अपमानजनक है बल्कि राष्ट्रीय प्रतीक और नारे का भी अपमान है।

वानखेड़े ने इस मामले में 2 करोड़ रुपये मुआवजे की मांग की थी और कहा था कि यह रकम टाटा मेमोरियल कैंसर हॉस्पिटल को कैंसर मरीजों के इलाज के लिए दी जाएगी। उल्लेखनीय है कि समीर वानखेड़े और आर्यन खान से जुड़े मामले अभी बॉम्बे हाईकोर्ट और विशेष एनडीपीएस कोर्ट में लंबित हैं।दिल्ली हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद 2 दिसंबर 2025 को फैसला सुरक्षित रखा था।

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