भाजपा के पूर्व विधायक उदयभान करवरिया की समय पूर्व रिहाई को सपा विधायक ने दी HC में चुनौती
भाजपा के पूर्व विधायक उदयभान करवरिया की समय पूर्व रिहाई को सपा विधायक ने दी HC में चुनौती

31 Aug 2024 |  54




प्रयागराज।भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक उदयभान करवरिया की समय से पहले हुई रिहाई को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है।इसे लेकर प्रतापपुर से समाजवादी पार्टी की विधायक विजमा देवी ने याचिका दाखिल की है।विजमा यादव के पति जवाहर यादव और तीन अन्‍य की ही हत्‍या मामले में उम्रकैद की सजा भुगत रहे पूर्व विधायक उदयभान करवरिया की दया याचिका पर राज्‍यपाल ने समय पूर्व रिहाई का आदेश दिया था।इस मामले में कोर्ट ने उदयभान करवरिया को नोटिस जारी किया है।साथ ही राज्य सरकार और करवरिया से चार हफ्ते में जवाब मांगा है। याचिका की सुनवाई चार हफ्ते बाद होगी।यह आदेश जस्टिस राजीव गुप्ता और जस्टिस सुरेंद्र सिंह की डबल बेंच ने दिया है।

सपा विधायक विजमा यादव की याचिका पर वरिष्ठ अधिवक्ता पीपी यादव और अभिषेक कुमार यादव ने बहस की।याचिकाकर्ता विजमा यादव का कहना है कि उनके पति की इलाहाबाद के सिविल लाइंस थाना क्षेत्र में 13 अगस्त 1996 को सरेआम गोलियों से छलनी कर हत्या कर दी गई थी, जिसकी एफआईआर मृतक के भाई सुलाकी लाल ने दर्ज कराई थी।घटना में चार की मौत हुई थी और कुछ लोग घायल हुए थे।मामले की विवेचना सीबी-सीआईडी को सौंपी गई थी, जिसने उदयभान करवरिया सहित उनके भाई कपिल मुनि करवरिया, सूरजभान करवरिया और रामचंद्र त्रिपाठी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी।

याचिकाकर्ता विजमा यादव का कहना है कि ट्रायल कोर्ट प्रयागराज ने हत्या का दोषी करार देते हुए चारों को उम्र कैद की सजा सुनाई थी,जिसके खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट में अपील लंबित है।याचिकाकर्ता का कहना है कि इस दौरान करवरिया को 20 बार शार्ट टर्म जमानत दी गई।इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 9 मई 2023 को जमानत अर्जी खारिज कर दी थी।इस मामले में सरकार ने केस वापस लेने की भी अर्जी दी थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया था। बता दें कि उदयभान करवरिया इलाहाबाद के यमुनापार इलाके से दो बार विधायक भी रहे हैं।

बता दें कि संविधान के अनुच्छेद 161 के तहत उदयभान करवरिया ने राज्यपाल को दया याचिका दी थी,जिस पर राज्यपाल ने 19 जुलाई 2024 को समय पूर्व रिहाई का आदेश दिया था।इस आदेश की वैधता और संवैधानिकता को चुनौती दी गई है। उदयभान करवरिया ने नैनी जेल में कुल 8 साल 9 माह 11 दिन की सजा काटी है।सरकारी आदेशानुसार 14 साल की सजा काटने के बाद ही समय पूर्व रिहाई की जा सकती है।याचिका में समय पूर्व रिहाई आदेश को रद्द किए जाने की मांग की गई है।नैनी जेल में उदयभान करवरिया के भाई कपिलमुनि करवरिया, सूरजभान करवरिया और रामचंद्र त्रिपाठी अभी बंद हैं।

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