ब्यूरो तुर्रम सिंह
एटा।उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के निर्देश पर गांधी जयंती विशेष जागरूकता अभियान के तहत सोमवार को सकीट रोड पर राजकीय इंटर कॉलेज में विधिक जागरूकता शिविर आयोजित किया गया।शिविर में छात्र-छात्राओं को पॉक्सो अधिनियम-2012, बाल एवं महिला अधिकारों सहित विभिन्न कानूनी प्रावधानों की जानकारी दी गई।
कार्यक्रम की अध्यक्षता अपर जिला जज/एफटीसी प्रथम शीलवन्त ने की। उन्होंने विद्यार्थियों को पॉक्सो अधिनियम के प्रमुख प्रावधानों और इसके अंतर्गत निर्धारित कानूनी प्रावधानों की जानकारी देते हुए बच्चों की सुरक्षा और अधिकारों के प्रति जागरूक रहने का आह्वान किया। विद्यार्थियों को गुड टच और बैड टच के संबंध में भी आवश्यक जानकारी दी गई।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के प्रभारी सचिव एवं अपर सिविल जज (सीनियर डिवीजन) युगल चंद्र चौधरी और सिविल जज (जूनियर डिवीजन) सत्यम सिंघल ने भी छात्र-छात्राओं को विधिक अधिकारों और उपलब्ध सहायता के बारे में विस्तार से बताया। इस दौरान विद्यार्थियों को निःशुल्क विधिक सहायता,महिला एवं बाल अधिकार,बंधुआ मजदूरी उन्मूलन एवं श्रमिक अधिकार और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम से संबंधित प्रावधानों की जानकारी दी गई। साथ ही विभिन्न सरकारी योजनाओं के बारे में भी जागरूक किया गया।
अधिकारियों ने विद्यार्थियों से कहा कि किसी भी प्रकार की समस्या अथवा अधिकारों के उल्लंघन की स्थिति में उचित माध्यम से सहायता प्राप्त करें और अपने अधिकारों के प्रति सजग रहें। कार्यक्रम का उद्देश्य बच्चों को कानूनी प्रावधानों की जानकारी देकर उन्हें सुरक्षित एवं जागरूक बनाना रहा।
शिविर में प्रधानाचार्य सुभाष सिंह चाहर, शिक्षिका आविदा बानो, पूनम यादव, राजेन्द्र सिंह वर्मा, अवनीश पाल सिंह, डॉ. रामपाल सिंह, पुष्पेन्द्र कुमार सहित शिक्षकगण, मध्यस्थ अधिवक्ता योगेश कुमार सक्सैना, रिचा यादव, विनीता यादव, प्रिंस गौतम, विद्यालय कर्मचारी तथा बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएं मौजूद रहे। यह विशेष जागरूकता अभियान 25 सितंबर से 1 अक्टूबर तक विभिन्न विद्यालयों में संचालित किया जा रहा है।