आगरा खंड स्नातक एवं शिक्षक निर्वाचन के लिए फ्लाइंग स्क्वायड गठित
आगरा खंड स्नातक एवं शिक्षक निर्वाचन के लिए फ्लाइंग स्क्वायड गठित

30 Sep 2026 |   27



आगरा खंड स्नातक एवं शिक्षक निर्वाचन के लिए फ्लाइंग स्क्वायड गठित

स्वतंत्र,निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण मतदान के लिए तहसीलवार अधिकारियों और पुलिसकर्मियों की तैनाती

ब्यूरो तुर्रम सिंह 

एटा।आगरा खंड स्नातक एवं आगरा खंड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के द्विवार्षिक निर्वाचन-2026 को स्वतंत्र,निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने और आदर्श आचार संहिता के प्रभावी अनुपालन के लिए जिला प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी एम. अरून्मोली के निर्देश पर जनपद की तीनों तहसीलों में फ्लाइंग स्क्वायड गठित कर संबंधित अधिकारियों एवं पुलिस उप निरीक्षकों की तैनाती की गई है।

निर्वाचन आयोग एवं मुख्य निर्वाचन अधिकारी से प्राप्त निर्देशों के क्रम में जारी निर्वाचन कार्यक्रम के अनुसार 23 अक्टूबर को मतदान और 27 अक्टूबर को मतगणना कराई जाएगी। इसी के मद्देनजर निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान आदर्श आचार संहिता के अनुपालन की निगरानी के लिए फ्लाइंग स्क्वायड सक्रिय रहेंगे।

जारी आदेश के अनुसार एटा तहसील के लिए तहसीलदार सदर नीरज कुमार वार्ष्णेय को फ्लाइंग स्क्वायड अधिकारी और कोतवाली नगर-एटा के उप निरीक्षक जितेन्द्र सिंह को पुलिस अधिकारी नियुक्त किया गया है। वहीं अलीगंज तहसील में तहसीलदार संजय कुमार को फ्लाइंग स्क्वायड अधिकारी और थाना अलीगंज के उप निरीक्षक जगदीश सिंह को पुलिस अधिकारी की जिम्मेदारी दी गई है।जलेसर तहसील के लिए तहसीलदार हीरेन्श कर्दम को फ्लाइंग स्क्वायड अधिकारी और थाना जलेसर के उप निरीक्षक रमेश चन्द्र को पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात किया गया है।

फ्लाइंग स्क्वायड संबंधित तहसील क्षेत्रों में राजनीतिक दलों और प्रत्याशियों द्वारा आयोजित जनसभाओं,जुलूसों और अन्य निर्वाचन संबंधी गतिविधियों की वीडियोग्राफी कराएगा। इसके साथ ही आदर्श आचार संहिता के पालन पर प्रभावी निगरानी रखते हुए निर्वाचन आयोग एवं मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुरूप आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी एम. अरून्मोली ने संबंधित अधिकारियों को निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान आदर्श आचार संहिता का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए हैं। जारी आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होकर अग्रिम आदेशों तक प्रभावी रहेगा।

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