अब्बास अंसारी गैंग के चार सदस्यों की संपत्ति होगी कुर्क, सपा प्रदेश सचिव फराज खान भी शामिल
अब्बास अंसारी गैंग के चार सदस्यों की संपत्ति होगी कुर्क, सपा प्रदेश सचिव फराज खान भी शामिल

09 Nov 2024 |  65



अब्बास अंसारी गैंग के चार सदस्यों की संपत्ति होगी कुर्क, सपा प्रदेश सचिव फराज खान भी शामिल

अब्बास अंसारी गैंग के सक्रिय सदस्य हैं फराज खान

जेल में अब्बास और उनकी पत्नी निखत की अवैध मुलाकात का है मामला

चित्रकूट।जयराम की दुनिया का बेताज बादशाह रहे माफिया मुख्तार अंसारी के विधायक बेटे अब्बास अंसारी गैंग के चार सदस्यों की संपत्ति कुर्क होगी।चित्रकूट जेल में बंद रहने के दौरान विधायक अब्बास अंसारी और उनकी पत्नी निखत बानो की अवैध मुलाकात के मामले में शामिल चार लोगों की संपत्ति कुर्क होगी।इसमें समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव फराज खान का नाम भी शामिल है।गैंगस्टर एक्ट के तहत दर्ज इस मामले में अदालत ने गैंग के सदस्यों की संपत्ति की कुर्की के आदेश दिए हैं।

गैंगस्टर एक्ट के तहत दर्ज हुआ था केस

बताते चलें कि विधायक अब्बास अंसारी सहित पांच लोगों के खिलाफ कोतवाली कर्वी में सितंबर में गैंगस्टर एक्टर के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था।मामले में अदालत ने गैंग के सदस्य सपा प्रदेश सचिव फराज खान और जिला जेल में कैंटीन संचालक रहे नवनीत सचान सहित चार की संपत्ति की कुर्की के आदेश दिए हैं।

जेल में अब्बास और निखत की मुलाकात का मामला

बता दें कि फरवरी 2023 में चित्रकूट जेल में बंद रहने के दौरान विधायक अब्बास अंसारी और उनकी पत्नी निखत बानो की अवैध ढंग से मुलाकात कराने के मामले में सपा प्रदेश सचिव फराज खान और कैंटीन संचालक का नाम सामने आया था। 10 फरवरी 2023 को देर रात तत्कालीन जिलाधिकारी अभिषेक आनंद और पुलिस अधीक्षक वृंदा शुक्ला ने जिला जेल में छापा मारा था। जेल में बंद अब्बास अंसारी से गैर कानूनी मुलाकात करने में उनकी पत्नी निखत बानो को जेल से गिरफ्तार किया था।

जमानत पर चारों आरोपी हैं बाहर

मामले में पुलिस ने मददगार रहे जेल की कैंटीन संचालक नवनीत सचान, सपा नेता फराज खान,नियाज अंसारी रेवतीपुर गाजीपुर और शहबाज आलम खान कैंट वाराणसी को गिरफ्तार किया था।वर्तमान में चारों जमानत पर बाहर हैं।
पिछले साल अगस्त में निखत बानो को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी थी।पुलिस ने एक सितंबर को विधायक अब्बास अंसारी समेत पांचों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई की थी।

चारों आरोपियों की संपत्ति होगी कुर्क

विवेचक बहिल पुरवा थाना प्रभारी राम सिंह ने बताया कि गैंगस्टर एक्ट के मामले में चारों आरोपी फरार चल रहे हैं, जिस पर विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट ने चारों के खिलाफ एनबीडब्लू/84 बीएनएस (कुर्की की उद्घोषणा) के आदेश जारी किया है। आदेश की प्रति का तामीला चारों को कराया गया है।

अब्बास अंसारी को सुप्रीम कोर्ट ने दी थी जमानत

बता दें कि अक्टूबर 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में विधायक अब्बास अंसारी को बड़ी राहत दी थी।एससी ने अब्बास अंसारी की जमानत को मंजूरी दी थी। अब्बास अंसारी जरायम की दुनिया के बेताज बादशाह रहे माफिया मुख्तार अंसारी के बेटे हैं।बरहाल मुख्तार अंसारी की जेल में मौत हो चुकी है।

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